नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक आदेश जारी कर कोरोना वायरस के कंट्रोल करने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के बीच देशभर में विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों, छात्रों आदि की आवाजाही की अनुमति दे दी है। एक परिपत्र में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से राज्यों के बीच लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है।
आदेश में कहा गया है कि वापस लौटने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों की पहले स्क्रीनिंग होगी और अगर उसमें कोरोना के लक्षण नहीं मिलते हैं तो ही उन्हें वापस जाने की इजाजत दी जाएगी।
GoI issues order to State/UTs to facilitate Inter-State mvmt of stranded people inc. #MigrantLabourers, in the country.
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 29, 2020
All persons to be medically screened at source & destination; & kept in home/institutional quarantine on arrival, as per @MoHFW_INDIA guidelines.#COVID19 pic.twitter.com/4zfztwB2NA

0 Comments